हाइकिंग शिष्टाचार

जब देश के पार्कों और विशेष क्षेत्रों का दौरा करते समय जनता के सदस्यों को देश के पार्कों और विशेष क्षेत्रों के नियमों और अन्य प्रासंगिक विनियमों का पालन करें वन्य जीवन और पर्यावरण की रक्षा के लिए कानून। अपराधियों के अधीन हैं अभियोजन। विशेष रूप से, कृपया निम्नलिखित पर ध्यान दें:

  • कचरा न फैलाएं
  • किसी भी पौधे को नुकसान न पहुँचाएँ या मिट्टी में खलल डालना
  • शिकार न करें, चोट न पहुँचाएँ या खिलाएँ नहीं कोई भी जंगली जानवर
  • कोई शिकार न करें या फँसाने के उपकरण या हथियार
  • अपनी गाड़ी अंदर न चलाएँ बिना कंट्री पार्क परमिट
  • कोई पावर ऑपरेट न करें नियंत्रित मॉडल हवाई जहाज, नियंत्रित मॉडल वाहन या नियंत्रित मॉडल बोट
  • अच्छी तरह से देखभाल करें सार्वजनिक सुविधाएँ
  • आवाज़ धीमी रखें
  • अपने कुत्ते को नियंत्रित करें
  • सिर्फ़ में साइकिल चलाएँ निर्दिष्ट पर्वत बाइक ट्रेल्स और साइटें
  • कैम्प करें या तंबू खड़ा करें केवल निर्दिष्ट में शिविर स्थल
  • केवल निर्दिष्ट स्थानों पर आग का उपयोग करें बारबेक्यू साइट या शिविर स्थल
नोट: उपरोक्त कंट्री पार्कों में नियंत्रित गतिविधियों की एक विस्तृत सूची नहीं है और विशेष क्षेत्र। अधिक जानकारी के लिए, कृपया कंट्री पार्क और विशेष क्षेत्र देखें विनियम (Cap. 208क),वन्य जीव संरक्षण अध्यादेश (कैप. 170) और वन और देहात अध्यादेश (Cap.. 96)